छात्रा के अपहरण के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

शादी का झांसा देकर स्कूल गई छात्रा का अपहरण करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंह ने आरोपी को दोषी मानते हुए सोमवार को पांच वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला हलियापुर थाने से जुड़ा है।


 

हलियापुर थाना क्षेत्र के एक गांव की कक्षा 11 की छात्रा एक नवंबर 2012 को स्कूल गई थी। स्कूल से वापस नहीं लौटने पर परिवारीजनों से छात्रा की खोजबीन शुरू की थी।
पुलिस ने छात्रा की मां की तहरीर पर कन्नौज जिले के तालाग्राम थाने के उमरापुर गांव निवासी राजेश कुमार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। छात्रा की बरामदगी के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराकर मामले में दुष्कर्म के अभियोग की बढ़ोतरी की थी।
आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह कोर्ट में पेश किए गए।
मामले की सुनवाई कर रही फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पूनम सिंह ने पिछले शनिवार को साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी राजेश कुमार को अपहरण का दोषी करार दिया था, जबकि उसे दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया था।
सोमवार को कोर्ट ने आरोपी को किशोरी का अपहरण करने के जुर्म में पांच वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया।